मध्यप्रदेश में खरगोन जिले के बड़वाह में रिश्ते को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी ही नाबालिग 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म कर बाप-बेटी के रिश्ते को तार-तार कर दिया। पिता के दुष्कर्म से बेटी गर्भवती हो गई। इसका पता जब घरवालों को चला तो उन्होंने गर्भपात के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी और हाईकोर्ट ने उन्हें गर्भपात कराने की ईजाजत दे दी है।
परिवार वालों का आरोप है कि लडक़ी का पिता सालों से उसका दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई। परिजनों को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी।
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लडक़ी काफी समय से परेशान दिख रही थी और जब उसके ताऊ ने लडक़ी से पूछताछ की तो उसने अपने पिता के कुकृत्यों के बारे में उन्हें जो जानकारी दी, उससे उनके होश उड़ गए । नाबालिग होने से किशोरी का गर्भपात नहीं हो सका, इसलिए ताऊ ने भतीजी के गर्भपात के लिए एडवोकेट निलेश दवे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस पीके जायसवाल की वेकेशनल बेंच ने याचिका स्वीकारते हुए गर्भपात की अनुमति दी।
किशोरी को उसकी मां दो साल की उम्र में ही छोड़ गई थी, जिसके बाद से वह पिता के पास है। पीडि़ता के ताऊ के अनुसार किशोरी को 22 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ है।
Posted by: TNN Desk
परिवार वालों का आरोप है कि लडक़ी का पिता सालों से उसका दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई। परिजनों को जब इसकी खबर लगी तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी।
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लडक़ी काफी समय से परेशान दिख रही थी और जब उसके ताऊ ने लडक़ी से पूछताछ की तो उसने अपने पिता के कुकृत्यों के बारे में उन्हें जो जानकारी दी, उससे उनके होश उड़ गए । नाबालिग होने से किशोरी का गर्भपात नहीं हो सका, इसलिए ताऊ ने भतीजी के गर्भपात के लिए एडवोकेट निलेश दवे के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस पीके जायसवाल की वेकेशनल बेंच ने याचिका स्वीकारते हुए गर्भपात की अनुमति दी।
किशोरी को उसकी मां दो साल की उम्र में ही छोड़ गई थी, जिसके बाद से वह पिता के पास है। पीडि़ता के ताऊ के अनुसार किशोरी को 22 सप्ताह से ज्यादा का गर्भ है।
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